संतकबीरनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामले में 02 अभियुक्तों को एक-एक वर्ष की परिवीक्षा व 25-25 हजार रुपये के निजी बन्धपत्र पर छोड़ा गया।
पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन”अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में मा0 न्यायालय–जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 02 अभियुक्तगणों को 01-01 वर्ष की अवधि के लिए सदाचार कायम रखने व 25-25 हजार रुपये के निजी बन्धपत्र के अधीन छोड़ा गया ।
विदित हो कि 21 जुलाई 2014 को वादी दखी गुप्ता पुत्र रघुवार गुप्ता निवासी गोरयाभार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर सूचना दिया गया कि उधार समान न देने के कारण अभियुक्तगण राजकुमार और राजेश पुत्रगण सीताराम निवासी गोरयाभार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा मारपीट की गयी थी जिसके उपरान्त थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 03/2003 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 अमर बहादुर सिंह द्वारा सम्पादित की गयी थी ।
मु0अ0सं0 03/2003 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त राजकुमार और राजेश पुत्रगण सीताराम को धारा 323 भादवि0 में दोष सिद्धि के फलस्वरूप कारागार भेजने के स्थान पर एक - एक वर्ष की परिवीक्षा पर सदाचार कायम रखने व 25-25 हजार रुपये के निजी बन्धपत्र के अधीन छोड़ा गया ।

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