संतकबीरनगर। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 4 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में 15 जुलाई को न्यायालय सीजे(एसडी) /एसीजेएम संतकबीरनगर के द्वारा अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि तथा 4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।मु0अ0सं0 728/2003 धारा 3/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त दुख्खन उर्फ दबीरुद्दीन अंसारी पुत्र हयात अली निवासी रानीपुर थाना पथरगाँव जनपद गोड्डा राज्य झारखण्ड को मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम में जेल में बितायी गयी अवधि व 04 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा ।
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