संत कबीर नगर। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) जयप्रकाश के निर्देश के क्रम में ए0आई0जी0 स्टांप ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने सर्वसाधारण को सूचनार्थ अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के यथा संशोधित नियम-4(1) के उपबन्धों के अधीन वार्षिक रुप से जनपद-संत कबीर नगर के समस्त उप निबन्धक कार्यालयों कमशः खलीलाबाद सदर, धनघटा व मेहदावल की क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली समस्त प्रकार की कृषि एव अकृषि भूमियों के मूल्यांकन हेतु मोहल्ला/ग्राम वार दरे (प्रति हेक्टेयर/प्रति वर्गमीटर में) प्रस्तावित की गयी है।
उन्होंने बताया कि उक्त प्रस्ताव में वाणिज्यिक सम्पत्तियों की निर्माण दरों के साथ-साथ आवासीय भवनों के मूल्यांकन हेतु निर्माण दरें भी प्रस्तावित है तथा विभिन्न प्रकार के वृक्षों के मूल्यांकन हेतु उनकी आयु के अनुसार दरें प्रस्तावित की गयी है।
उन्होंने बताया कि मूल्यांकन दर-सूची के उक्त विसंगति निराकरण विषयक प्रस्ताव की प्रतियां सम्बन्धित उप निबन्धक, कार्यालय, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालय, संत कबीर नगर एंव अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के कार्यालय में अनुरक्षित है। इस संबंध में उन्होंने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि उपर्युक्त कार्यालयों में से किसी कार्यालय में भी पुनरीक्षण प्रस्ताव का अवलोकन/परीक्षण करते हुये प्रस्तावित की गयी दरों का सम्यक् समाधन कर लें, तथा किसी भी स्थान की किसी दर भी दर के सम्बन्ध में यदि आपकी कोई आपत्ति / सुझाव है तो कृपया सकारण, ससाक्ष्य (प्रमाणित अभिलेखों सहित) अपनी आपत्ति 20 से 26 मई की सांय 5:00 बजे तक उपर्युक्त कार्यालयों में से किसी भी कार्यालय में हस्तगत करा दें, तथा अपनी आपत्ति / सुझाव के सम्बन्ध में यदि आप व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होते हुये बहस/तर्क रखना चाहते हों तो कृपया 26 मई 2021 की सांय 5:00 बजे तक सहायक महानिरीक्षक, संतकबीरनगर के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उपर्युक्त कम में सूच्य है कि 26 मई की सायं 5:00 बजे के उपरान्त कोई भी आपत्ति/सुझाव स्वीकार नहीं किया जायेगा।
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