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Wednesday, March 23, 2022

नाबालिग को बालिग बताने वाले लिपिक और प्रधानाचार्य प

 बस्ती। नाबालिग का फर्जी प्रमाण पत्र जारी कर बालिग प्रमाणित करने वाले लिपिक एवं प्रधानाचार्य के विरूद्ध सीडब्लू सी के अध्यक्ष प्रेरक मिश्र के आदेश पर पैकोलिया थाने में धारा 419,420,467,468 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग के अपहरण मामले में सीडब्लूसी के परीक्षण में स्कूल से जारी प्रमाण पत्र को फर्जी पाया गया।


आदर्श जनता लघु माध्यमिक विद्यालय पचमोहनी कछिया के लिपिक रामबरन मिश्रा पुत्र स्व. रामसमुझ मिश्र निवासी पचमोहनी थाना गौर तथा प्रधानाचार्य सुखपाल सिंह पुत्र भानदत्त सिंह निवासी सिकरी थाना गौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस अग्रिम कार्यवाही में जुटी है। सीडब्लूसी के अध्यक्ष प्रेरक मिश्र ने बताया कि फर्जी जन्मतिथि के आधार पर अपहरण के मामले को कमजोर कर आरोपी कहीं न कहीं अपराध को प्रोत्साहित कर रहे थे। परीक्षण में प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने पर सम्बन्धित कार्यवाही के लिये पैकोलिया पुलिस को आदेश जारी किया गया था। उन्होने कहा बाल अपराधों और बाल संरक्षण के प्रति सीडब्लूसी पूरी तरह संवेदनशील है। प्रयास है कि बाल संरक्षण की मंशा के अनुसार काम हो और किसी भी दशा में बाल अधिकारों का शोषण न होने पाये।

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