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Tuesday, March 23, 2021

रेडियो डायगनिस्ट सेन्टर के लिए रेडियो लॉजिस्ट अनिवार्य

अयोध्या। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा की अध्यक्षता में प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 के तहत गठित सलाहकार समिति की बैठक हुई है। इस बैठक का उद्देश्य उक्त अधिनियम के तहत अल्ट्रासाउंड केन्द्रों के संचालन की अनुमति देना है। इसमें जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत 24 प्रस्तावों में से राजर्षि दशरथ मेडिकल कालेज दर्शननगर अयोध्या, जिला चिकित्सालय पुरूष, जिला चिकित्सालय महिला सहित अन्य चार रेडियो डायगनिस्ट सेन्टर को अनुमति दी गयी। इसमें व्यवस्था है कि एक रेडियो लांजिस्ट जनपद में दो केन्द्रों के संचालन में अनुमन्य है तथा जहां पर रेडियो लॉजिस्ट नही है वहां पर डाक्टर 6 माह रेडियो लॉजिस्ट में प्रशिक्षण लेंगे तथा उसकी परीक्षा होगी तथा परीक्षा में पास होने पर उनको संचालन की अनुमति दी जायेगी। इसके नोडल अधिकारी डा0 आरके देव द्वारा पत्रावलियों के प्रस्तुतिकरण में नियमों का पूर्ण प्रशिक्षण नही किया गया था इसलिए जिलाधिकारी ने सम्बंधित अधिनियम एवं नियमावली के तहत परीक्षण कर पत्रावली प्रस्तुत करने को कहा तथा यह भी कहा कि मानक के अनुसार निरीक्षण करते हुये ही आवश्यक कार्यवाही की जाय। 

इस बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 घनश्याम सिंह, जिला शासकीय अधिवक्ता, उपनिदेश सूचना डा0 मुरलीधर सिंह सहित आईएमए अध्यक्ष एवं सम्बंधित सदस्यों ने भाग लिया।

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