वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता
गोरखपुर। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन-2026 में मतदाता सूची में लिपिकीय या मुद्रण संबंधी त्रुटियां होने पर भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देश पर सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
निर्देश के अनुसार, यदि कोई मतदाता 23 अक्टूबर 2026 को मतदान केंद्र पर पहुंचता है और पीठासीन अधिकारी अथवा मतदान अधिकारी को मतदाता सूची में उसके विवरण में लिपिकीय या मुद्रण संबंधी अशुद्धियां दिखाई देती हैं, तो ऐसी स्थिति में मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जाएगी।
यदि मतदाता द्वारा प्रस्तुत पहचान संबंधी दस्तावेजों अथवा मतदाता सूची में दर्ज अन्य विवरणों के आधार पर मतदान अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति वही मतदाता है, जिसका नाम सूची में दर्ज है, तो लिपिकीय अथवा मुद्रण संबंधी त्रुटियों को नजरअंदाज करते हुए उसे मतदान करने की अनुमति दी जाएगी।
यह निर्देश मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या 983/सीईओ-2, 22 अक्टूबर 2026 के क्रम में जारी किया गया है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची में मामूली त्रुटियों के कारण किसी पात्र मतदाता को उसके मताधिकार से वंचित होने से बचाना है।
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