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Friday, October 30, 2026

हत्या के मामले में गोपी शर्मा को आजीवन कारावास, 18 हजार रुपये जुर्माना

वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता


बस्ती। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के एक मामले में अभियुक्त गोपी शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्ती की अदालत ने 30 अक्टूबर 2026 को अभियुक्त पर 18 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

मामला थाना परसरामपुर क्षेत्र का है। 25 अप्रैल 2025 को वादी की तहरीर पर पुलिस ने निपनिया निवासी गोपी शर्मा पुत्र पित्तरदीन के खिलाफ हत्या और धमकी देने के आरोप में मुकदमा अपराध संख्या 117/2025 धारा 103(1) एवं 351(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल और थाना परसरामपुर पुलिस ने न्यायालय में मामले की प्रभावी पैरवी की। इसके परिणामस्वरूप अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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