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Wednesday, October 28, 2026

पॉक्सो एक्ट के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास

वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता


बस्ती। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के चलते पॉक्सो एक्ट के एक दोषी को न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में पैरवी सेल बस्ती और कोतवाली पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

पुलिस के अनुसार, 28 दिसंबर 2016 को वादी की तहरीर पर कोतवाली थाने में मोहन पुत्र बुधई, निवासी कलानी गोला, थाना गोरखपुर, जनपद गोरखपुर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366ए, 372(2) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत मामला पंजीकृत किया गया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल और कोतवाली पुलिस ने मामले में प्रभावी पैरवी की। इसके परिणामस्वरूप 28 अक्टूबर 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), बस्ती के न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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