संत कबीर नगर। परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देश के क्रम में चालक को छोड़कर छह सीट से अधिक क्षमता वाले निजी वाहनों की प्रत्येक वर्ष फिटनेस कराए जाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। एआरटीओ प्रियवंदा सिंह ने बताया कि इस निर्णय से व्यक्तिगत एवं पारिवारिक उपयोग में आने वाले ऐसे निजी वाहन स्वामियों को बड़ी राहत मिलेगी।
उन्होंने बताया कि पूर्व व्यवस्था के तहत चालक को छोड़कर छह से अधिक सीट क्षमता वाले निजी वाहनों की हर वर्ष फिटनेस कराना अनिवार्य था। इसके चलते व्यक्तिगत एवं पारिवारिक उपयोग के वाहनों को भी प्रतिवर्ष फिटनेस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। नई व्यवस्था के तहत संबंधित श्रेणी के निजी वाहन स्वामियों को अब प्रत्येक वर्ष फिटनेस कराने की बाध्यता से राहत मिलेगी।
इससे वाहन स्वामियों के समय और धन की बचत होने के साथ ही परिवहन विभाग से जुड़ी प्रक्रियाएं भी सरल होंगी। बस्ती मंडल के तीनों जनपदों में इस श्रेणी के कुल 3,481 निजी वाहन पंजीकृत हैं। इनमें बस्ती में 1,737, सिद्धार्थनगर में 685 और संत कबीर नगर में 1,059 वाहन शामिल हैं।
एआरटीओ ने स्पष्ट किया कि यह छूट केवल निजी वाहनों पर लागू होगी। परिवहन अथवा व्यावसायिक वाहनों तथा ऐसे वाहनों पर, जिनके संबंध में अलग से फिटनेस, परमिट या अन्य वैधानिक प्रावधान लागू हैं, संबंधित नियम पूर्ववत लागू रहेंगे।
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