पुलिस के मुताबिक, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की जांच में सामने आया कि इसे केवल व्यूज बढ़ाने और वायरल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। वीडियो के माध्यम से पुलिस और अधिवक्ता की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया।
मामले में थाना शाहपुर में मुकदमा अपराध संख्या 463/2026, धारा 205 बीएनएस के तहत अभियोग दर्ज किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राप्तीनगर फेज-1 निवासी प्रिन्स शर्मा और उत्तरटोला निवासी मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया। दोनों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष अंजय कुमार सिंह, उपनिरीक्षक चन्द्रभान सिंह, कांस्टेबल विनय कुमार यादव और कांस्टेबल मिथिलेश सिंह शामिल रहे।

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