हर्रैया/सिकन्दरपुर (बस्ती)। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की मखौड़ा धाम शाखा से संबंधित ऋण खाते में बकाया धनराशि की वसूली को लेकर शुक्रवार, 21 अगस्त 2026 को राजस्व विभाग ने बंधक कृषि भूमि की कुर्की एवं जब्ती की कार्रवाई की। यह कार्रवाई उप जिलाधिकारी, तहसील हर्रैया के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 158 एवं 162 के तहत की गई।
जानकारी के अनुसार ग्राम रायपुर टप्पा सिकन्दरपुर, तहसील हर्रैया निवासी पित्तरदीन पुत्र मोती पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की ऋण राशि बकाया थी। ऋण खाते में 4,15,316 रुपये तथा देय ब्याज बकाया बताया गया है। निर्धारित धनराशि का भुगतान न होने पर राजस्व विभाग ने बैंक की वसूली संबंधी कार्रवाई के तहत बंधक भूमि/अचल संपत्ति को कुर्क किया।
कार्रवाई के दौरान संबंधित बंधक भूमि पर लाल झंडा लगाकर कुर्की एवं जब्ती की स्थिति प्रदर्शित की गई। मौके पर सार्वजनिक उद्घोषणा कर ग्रामीणों एवं आमजन को भी इसकी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना उक्त संपत्ति का विक्रय, हस्तांतरण, दान अथवा किसी अन्य प्रकार से निस्तारण प्रतिबंधित है।
कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग की ओर से नायब तहसीलदार आनंद स्वरूप यादव, अमीन बवाली यादव, वीरेन्द्र सिंह, प्रेम नारायण शुक्ला, श्याम नारायण पाठक सहित अन्य राजस्व कर्मी मौजूद रहे। बैंक की ओर से क्षेत्रीय प्रबंधक रमेश चन्द्र चौधरी एवं उप क्षेत्रीय प्रबंधक (डीआरएम) भूपेन्द्र नाथ पाण्डेय उपस्थित रहे।
इसके अलावा शाखा प्रबंधक चित्रा सिंह (मखौड़ा धाम), विश्वजीत पाठक (कोहरायें), प्रवीण सिंह (अमारी बाजार), रंजीत वर्मा (विक्रमजोत), रणंजय मौर्य (सिकन्दरपुर) तथा साहिल खान (चौरी) सहित बैंक के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
राजस्व विभाग एवं उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के अधिकारियों की संयुक्त उपस्थिति में पूरी कार्रवाई नियमानुसार संपादित की गई। बंधक संपत्ति पर लाल झंडा लगाकर उसकी कुर्की/जब्ती की जानकारी सार्वजनिक की गई तथा ग्रामीणों को संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार के अनधिकृत लेन-देन से दूर रहने की हिदायत दी गई।

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