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Tuesday, July 7, 2026

गैर इरादतन हत्या के दोषी को पांच वर्ष की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना

वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता

संत कबीर नगर। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप गैर इरादतन हत्या के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के साधारण कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पुलिस के अनुसार 21 जून 2024 को थाना दुधारा क्षेत्र के करमाखान गांव निवासी सोना देवी ने अपने पति शम्भूनाथ के साथ लाठी-डंडों से मारपीट किए जाने तथा उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने के संबंध में संतराम, शक्तिमान, सुन्दरी और कुसुम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने करते हुए साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।

सुनवाई के उपरांत 7 जुलाई 2026 को जिला एवं सत्र न्यायालय, संतकबीरनगर ने अभियुक्त संतराम पुत्र रामदेव को धारा 323 एवं 304 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया। न्यायालय ने धारा 323 के तहत एक वर्ष तथा धारा 304 के तहत पांच वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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