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Thursday, May 21, 2026

धोखाधड़ी व जालसाजी कर लूट करने वाले दो अभियुक्तों को 5-5 वर्ष की सजा


बस्ती। “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल एवं थाना पुरानी बस्ती पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते धोखाधड़ी, जालसाजी और लूट के मामले में दो अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए 5-5 वर्ष के कारावास तथा 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार, 05 जनवरी 2020 को वादी की तहरीर पर थाना पुरानी बस्ती में मु0अ0सं0-03/2020 धारा 401/420/467/468/471 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले में अभियुक्त ऋषिकेष निषाद उर्फ हरिकेश निषाद उर्फ पिंटू पुत्र वीर बहादुर निषाद निवासी धनहानायक थाना श्यामदेउरवा जनपद महराजगंज तथा अरविंद निषाद पुत्र रोहित निषाद निवासी कोड़इया थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को नामजद किया गया था।
विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना पुरानी बस्ती पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई।
जिसके परिणामस्वरूप सीजेएम न्यायालय, बस्ती ने 21 मई 2026 को दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 5-5 वर्ष के कारावास एवं 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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