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Thursday, April 16, 2026

बाल विवाह रोकथाम को लेकर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना की जागरूकता मुहिम तेज

वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता


बस्ती। अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेशानुसार जनपद में मानव तस्करी की रोकथाम, महिलाओं एवं बालिकाओं के संरक्षण तथा रेस्क्यू एवं विधिक कार्यवाही को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 16 अप्रैल 2026 को जिलाधिकारी बस्ती की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती के नेतृत्व में थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान संचालित किया गया।

उपनिरीक्षक धनंजय यादव व टीम द्वारा संयुक्त रूप से जनपद के विभिन्न स्थानों—बाबा भदेश्वर नाथ मंदिर, करण मंदिर, शिवाय होटल आदि पर पहुंचकर बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान आमजन से अपील की गई कि बालकों एवं बालिकाओं का विवाह बाल्यावस्था में न करें।

टीम द्वारा जानकारी दी गई कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह एक संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध है। कानून के अनुसार लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। उल्लंघन की स्थिति में 2 वर्ष तक का कठोर कारावास, 1 लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।

अभियान के दौरान पुलिस टीम ने शासन एवं प्रशासन द्वारा जारी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1090, 1098, 108, 112, 1076 व 181 के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी तथा किसी भी आपात स्थिति में इन नंबरों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया।

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