वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता
संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रभावी विवेचना और सशक्त पैरवी के चलते हत्या के मामले में आरोपी को न्यायालय द्वारा कठोर सजा सुनाई गई है।
दिनांक 16 अप्रैल 2026 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, संतकबीरनगर की अदालत ने अभियुक्त सई मोहम्मद पुत्र अब्दुल गनी निवासी बढ़या थाना धर्मसिंहवा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं कुल 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
मामले के अनुसार वादी इस्तियाक सलमानी ने थाना धर्मसिंहवा में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि अभियुक्त ने उसकी मां और भाई पर फावड़े से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उपचार के दौरान उसकी मां की मृत्यु हो गई, जबकि भाई गंभीर रूप से घायल हो गया।
इस मामले में थाना धर्मसिंहवा पर मु0अ0सं0 87/2023, धारा 302 व 307 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। थानाध्यक्ष इन्द्रभूषण सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय ने धारा 302 भादवि के तहत आजीवन कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 307 भादवि के तहत 10 वर्ष का कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी किया गया है।
पुलिस की इस प्रभावी कार्रवाई से अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास का माहौल मजबूत हुआ है।
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