वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता
संतकबीरनगर। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने गोवध निवारण अधिनियम से संबंधित मामले में कार्रवाई करते हुए वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया है।
पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद प्रियम राजशेखर पाण्डे के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश दुबे के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने अभियुक्त रफीक पुत्र तफज्जुल निवासी ग्राम दुर्गजोत बंजारा टोला थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को 14 अप्रैल 2026 को बघौली से पिपरा बोरिंग जाने वाले टैक्सी स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया।
उल्लेखनीय है कि 05 अप्रैल 2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस को बालूशासन पुल के पास एक पिकअप वाहन में लदे 05 गोवंशीय पशु सड़क किनारे गिरे हुए मिले थे। जांच में पाया गया कि पशुओं को क्रूरता पूर्वक बांधकर वध के लिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान एक गोवंशीय पशु की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी।
इस मामले में थाना कोतवाली खलीलाबाद में मु0अ0सं0 242/2026 धारा 325 बीएनएस, 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने पूर्व में 06 अप्रैल 2026 को तीन अभियुक्तों—छोटके पासवान, कल्लू पासवान एवं बीरु पासवान पुत्रगण निरहू निवासी कुकुरभुकवा थाना ललिया जनपद बलरामपुर—को झुड़िया पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 जीवित गोवंशीय पशु एवं 03 मोबाइल फोन बरामद कर न्यायालय भेजा था।
पुलिस द्वारा मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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