<!--Can't find substitution for tag [blog.voiceofbasti.page]--> - Voice of basti

Voice of basti

सच्ची और अच्छी खबरें

Breaking

वॉयस ऑफ बस्ती में आपका स्वागत है विज्ञापन देने के लिए सम्पर्क करें 9598462331

Monday, April 20, 2026

माॅडिफाइड साइलेंसर पर सख्ती : 10 हजार जुर्माना व वाहन निरुद्धीकरण की चेतावनी

वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता


बस्ती। कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ 07 अप्रैल 2026 पत्र के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्ड पीठ लखनऊ में दायर पीआईएल संख्या 15385/2021 के संदर्भ में माॅडिफाइड साइलेंसर युक्त वाहनों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रभावी एवं कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

इन्हीं निर्देशों के क्रम में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बस्ती द्वारा जनपद के सर्विस सेंटर संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बस्ती के कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई, जिसमें सिंह आटो रिपेरिंग वक्र्स, जी.एन. आटो मोबाइल एवं मेसर्स आशुतोष मोटर्स के सर्विस मैनेजर उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान संबंधित संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वाहनों में माॅडिफाइड साइलेंसर किसी भी स्थिति में न लगाया जाए। यदि किसी भी सर्विस सेंटर द्वारा इस प्रकार का साइलेंसर लगाया जाता पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।

जनपदवासियों से भी अपील की गई है कि वे अपने वाहनों में माॅडिफाइड साइलेंसर न लगवाएं। यदि कोई वाहन इस प्रकार के साइलेंसर के साथ सड़क पर संचालित पाया गया तो उस पर ₹10,000 का चालान किया जाएगा तथा वाहन को निरुद्ध (सीज) करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

बैठक में श्रीमती सीमा गौतम (सम्भागीय निरीक्षक, प्राविधिक), श्याम बिहारी सिंह (संचालक, सिंह आटो रिपेरिंग वक्र्स), रियाज अहमद (संचालक, जी.एन. आटो मोबाइल) तथा मेसर्स आशुतोष मोटर्स के सर्विस मैनेजर दिग्विजय पाण्डेय उपस्थित रहे।

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages