बस्ती। वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के गनेशपुर वार्ड सं. 5 लोहिया नगर निवासी दलित अजय कुमार छत लगाने के लिये शटरिंग का कार्य करता है। उसने कोतवाली थाना क्षेत्र के राजा चक भद्रेश्वरनाथ निवासी शिवा गोस्वामी के नये मकान के छत के निर्माण में शटरिंग का अपना सामान लगाया था। इसके लिये उसे एक लाख अट्ठाइस हजार रूपया प्राप्त होना था। शिवा गोस्वामी के पिता रविन्द्र गोस्वामी ने उन्हें 25 हजार रूपया दिया शेष राशि शटरिंग खुलने के बाद मिलना था। काम पूरा होने के बाद जब उसने एक लाख तीन हजार मांगना शुरू किया तो शिवा गोस्वामी और उनके पिता रविन्द्र गोस्वामी, नगर थाना क्षेत्र के पिपरा गौतम निवासी चिन्टू पाण्डेय और प्रकाश यादव बकाया धनराशि और शटरिंग का सामान देने में आना कानी करने लगे। गत 25 दिसम्बर 2025 को जब वह बकाया रूपया और शटरिंग का सामान लेने पहुंचा तो उक्त लोगों ने जाति सूचक गालियां देेते हुये उसे मारा पीटा और कहा कि न तो बकाया धनराशि देंगे न शटरिंग का सामान। उसने घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक को दिया और बाद में न्यायालय के निर्देश पर 27 दिसम्बर 2025 को उक्त लोगों के विरूद्ध कोतवाली थाने में नामजद मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बावजूद पुलिस ने न तो दोषियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई किया और न ही सामान सहित कुल धनरशि ही दिलाया गया। उसने दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई और सामान सहित बकाया धनराशि दिलाये जाने की मांग पुलिस उच्चाधिकारियों से किया है।
Tuesday, March 31, 2026
पीड़ित ने लगाया न्याय की गुहार
बस्ती। वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के गनेशपुर वार्ड सं. 5 लोहिया नगर निवासी दलित अजय कुमार छत लगाने के लिये शटरिंग का कार्य करता है। उसने कोतवाली थाना क्षेत्र के राजा चक भद्रेश्वरनाथ निवासी शिवा गोस्वामी के नये मकान के छत के निर्माण में शटरिंग का अपना सामान लगाया था। इसके लिये उसे एक लाख अट्ठाइस हजार रूपया प्राप्त होना था। शिवा गोस्वामी के पिता रविन्द्र गोस्वामी ने उन्हें 25 हजार रूपया दिया शेष राशि शटरिंग खुलने के बाद मिलना था। काम पूरा होने के बाद जब उसने एक लाख तीन हजार मांगना शुरू किया तो शिवा गोस्वामी और उनके पिता रविन्द्र गोस्वामी, नगर थाना क्षेत्र के पिपरा गौतम निवासी चिन्टू पाण्डेय और प्रकाश यादव बकाया धनराशि और शटरिंग का सामान देने में आना कानी करने लगे। गत 25 दिसम्बर 2025 को जब वह बकाया रूपया और शटरिंग का सामान लेने पहुंचा तो उक्त लोगों ने जाति सूचक गालियां देेते हुये उसे मारा पीटा और कहा कि न तो बकाया धनराशि देंगे न शटरिंग का सामान। उसने घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक को दिया और बाद में न्यायालय के निर्देश पर 27 दिसम्बर 2025 को उक्त लोगों के विरूद्ध कोतवाली थाने में नामजद मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बावजूद पुलिस ने न तो दोषियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई किया और न ही सामान सहित कुल धनरशि ही दिलाया गया। उसने दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई और सामान सहित बकाया धनराशि दिलाये जाने की मांग पुलिस उच्चाधिकारियों से किया है।
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