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Tuesday, March 17, 2026

मारपीट मामले में दोषी को 2 माह कारावास व जुर्माना

वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता


संतकबीरनगर। “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते एक पुराने मारपीट के मामले में अभियुक्त को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है।

पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के फलस्वरूप 17 मार्च 2026 को माननीय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, संतकबीरनगर ने अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में दण्डित किया।

मामला थाना धनघटा क्षेत्र का है, जहां वादी जय प्रकाश दुबे निवासी खेवसिया ने 15 मार्च 2009 को स्वामीनाथ के विरुद्ध मारपीट व गाली-गलौज की तहरीर दी थी। इस आधार पर एनसीआर संख्या 66/2009 धारा 323/504/506 भा.द.वि. के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपनिरीक्षक घनश्याम शर्मा द्वारा पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 323 में 1 माह कारावास व 400 रुपये जुर्माना, धारा 504 में 1 माह 15 दिन कारावास व 400 रुपये जुर्माना तथा धारा 506 में 2 माह कारावास व 600 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया गया है।

पुलिस की इस कार्रवाई को “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान की महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है।

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