वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता
बस्ती। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश शमसुल हक के निर्देशन में जनपद न्यायालय परिसर, कलेक्ट्रेट मुख्यालय तथा समस्त तहसील मुख्यालयों में किया जायेगा। उक्त जानकारी सचिव (पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राज बाबू ने दी है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 से संबंधित मामले, बैंक वसूली से जुड़े मामले, मोटर दुर्घटनाओं से संबंधित प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वाद, पारिवारिक वाद तथा भूमि अधिग्रहण से संबंधित वादों का निस्तारण किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त विद्युत एवं जलकर से संबंधित विवाद (चोरी से संबंधित विवादों सहित), सेवा में वेतन संबंधी विवाद, सेवानिवृत्ति लाभों से जुड़े मामले, राजस्व संबंधी वाद तथा अन्य सिविल वाद जैसे किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद और आर्बिट्रेशन (हायर पर्चेज एग्रीमेंट से उत्पन्न विवाद) से जुड़े मामलों का भी निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।
सचिव ने बताया कि जिन वादों का समाधान आपसी समझौते के माध्यम से संभव है, उन्हें अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत कर निस्तारित कराया जाएगा, जिससे वादकारियों को त्वरित एवं सुलभ न्याय मिल सके।

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