फर्रुखाबाद। कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़, फर्रूखाबाद में आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी फर्रूखाबाद की अध्यक्षता एवं अपर जिलाधिकारी फर्रूखाबाद की उपस्थित में शीतगृह भण्डारण शुल्क निर्धारण, आलू उत्पादक कृषकों एवं शीतगृह स्वामियों के साथ बैठक कर उनकी समस्यओं को सुना गया। शीतगृह एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2025 में निर्धारित भण्डारण शुल्क सामान्य आलू के लिए रू0 240 प्रति कुन्तल तथा आइसोप्रोपेनॉइल एन-(3-क्लोरोफिनॉइल) कार्बामेट ट्रीटेड चैम्बर में भण्डारण प्रभार शुल्क रू0 270 सहमति व्यक्त की ही सहमति वर्ष 2026 के लिए दी है, जिसे जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।
उक्त के क्रम में जनपद के प्रगतिशील कृषकों के द्वारा बताया गया कि विगत वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष आलू की दर कम होने के कारण शीतगृहों में भण्डारण शुल्क न बढ़ाया जाये जिलाधिकारी द्वारा शीतगृह स्वामियों/प्रबन्धकों को निर्देशित किया कि निर्धारित भण्डारण शुल्क पर ही कृषकों के आलू का भण्डारण करें तथा कृषकों को भण्डारण सम्बन्धी रसीद एवं तकपट्टी रसीद (तौलपट्टी रसीद) आदि समय से दी जाये तथा आलू भण्डारण सम्बन्धी सूचना एवं भण्डारण प्रभार की दर एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों के दूरभाष नं0 भी शीतगृह के 2ग4 फिट के आकार के सूचना पट पर पठनीय भाषा में अवश्य प्रदर्शित की जाये। साथ ही शीतगृह स्वामियों/प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया कि शीतगृहों में आलू भण्डार प्रभार प्रति पैकेट न लेकर प्रति कुन्तल की दर से लिया जाये।
बैठक में शीतगृह संघ के अध्यक्ष अजय गंगवार, सचिव मनोज रस्तोगी, उमेश अग्रवाल एवं उपाध्यक्ष मोहन अग्रवाल तथा प्रगतिशील कृषक वारिज राजपूत, नारद सिंह, ध्रुव राजपूत, आलू निर्यातक सुधीर कुमार शुक्ला एवं शीतगृह स्वामी/प्रबन्धक आदि नें प्रतिभाग किया। अन्त में आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों तथा समस्त शीतगृह स्वामियों/प्रबन्धकों एवं आलू उत्पादक कृषकों का धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया।
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