बस्ती। प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा किसान मोर्चा सत्येन्द्र सिंह ‘भोलू’ द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे गए पत्र का संज्ञान लेते हुए सरकार ने पुलिस भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यूपी पुलिस एवं जेल विभाग की सीधी भर्ती के तहत कुल 32,679 पदों पर आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में सत्येन्द्र सिंह ‘भोलू’ ने उल्लेख किया था कि सिपाही भर्ती–2026 में जहां आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 18 से 27 वर्ष निर्धारित है, वहीं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यह सीमा 18 से 22 वर्ष तय है। उन्होंने यह भी बताया था कि कोरोना महामारी व अन्य कारणों से बीते कई वर्षों से कुछ पदों पर भर्ती प्रक्रिया लंबित रही है, जिससे सामान्य वर्ग के कई अभ्यर्थी आयु सीमा के कारण वंचित हो रहे हैं।
इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को भी न्यायोचित राहत देते हुए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष करने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मांग को गंभीरता से लेते हुए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया।
मुख्यमंत्री के इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सत्येन्द्र सिंह ‘भोलू’ ने कहा कि शासनादेश जारी होने से हजारों अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे युवाओं को पुलिस सेवा में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा।

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