वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता
बस्ती। दो पहिया वाहन चालकों एवं पीछे बैठने वाले सवारों में सड़क दुर्घटनाओं के दौरान सिर पर लगने वाली चोटें मृत्यु या गंभीर चोट का प्रमुख कारण होती हैं। सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटरसाइकिल चलाता है अथवा उसके पीछे बैठकर सवारी करता है, उसे मानक के अनुरूप सुरक्षात्मक सिर ढाल (हेलमेट) अनिवार्य रूप से धारण करना होगा।
नियमों के अनुसार बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने या सवारी करने पर 1000 रुपये का जुर्माना तथा ड्राइविंग लाइसेंस को 03 माह के लिए निलंबित किए जाने का भी प्रावधान है।
इस संदर्भ में जनपद के समस्त दो पहिया वाहन चालकों से अपील की गई है कि वाहन चलाते समय एवं सवारी करते समय मानक अनुरूप (आईएसआई मार्क युक्त) सुरक्षात्मक सिर ढाल (हेलमेट) अवश्य धारण करें। साथ ही जनपद के सभी दो पहिया वाहन विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे वाहन विक्रय के समय क्रेता को बीआईएस मानक अनुरूप दो (02) हेलमेट (राइडर एवं पिलियन राइडर हेतु) अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं।
प्रशासन का कहना है कि इन नियमों का सख्ती से पालन कर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं गंभीर चोटों को काफी हद तक रोका जा सकता है।
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