बस्ती। कोतवाली पुलिस ने कलवारी थाना क्षेत्र के कनैला खुर्द निवासी प्रमोद कुमार की तहरीर पर सिद्धार्थनगर जनपद के शिवनगर डिडई थाना क्षेत्र के दुभरा निवासी राजू और राजभर सूरज के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन और धमकी देने के आरोप में नामजद मुकदमा दर्ज किया है।
प्रमोद कुमार ने आरोप लगाया है कि मालवीय रोड स्थित डीआरएमएस हॉस्पिटल में कार्यरत दोनों आरोपी अस्पताल के साथ-साथ उनके घरेलू कार्यों में भी सहयोग करते थे। उन्होंने राजू पर विश्वास कर बैंकिंग और मेडिकल से जुड़ी ज़िम्मेदारियाँ सौंपी थीं। राजू को बैंक चेक बुक और अन्य दस्तावेजों की पूरी जानकारी थी। प्रमोद ने दावा किया कि उन्होंने राजू पर भरोसा करते हुए कई चेकों पर पहले से हस्ताक्षर कर दिए थे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर दवा आदि खरीदी जा सके।
प्रमोद के अनुसार, 23 मई 2022 को एक नए चेक बुक के लिए आवेदन किया गया था, जिसे बैंक ने 24 मई को जारी किया, लेकिन वह चेक बुक प्रमोद को कभी नहीं मिला। न ही आरोपी ने इसके बारे में कोई जानकारी दी। शक होने पर उन्होंने 23 जून 2022 को बैंक जाकर उस चेक बुक पर भुगतान रोकने का निर्देश दिया।
इसके बाद एक अन्य चेक बुक जारी करने के लिए नियमानुसार शपथ पत्र और आवश्यक प्रक्रिया पूरी की गई। हॉस्पिटल संचालक द्वारा राजू को पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी गई थी, लेकिन 31 मई 2024 को दोनों आरोपी बिना किसी सूचना के हॉस्पिटल छोड़कर चले गए।
कुछ समय बाद राजू ने मेडिकल स्टोर खोलने के लिए प्रमोद से आर्थिक मदद मांगी, जिस पर उन्होंने उसे 1 लाख 80 हजार रुपये दे दिए। जब उन्होंने पैसे की वापसी मांगी तो राजू ने धमकी दी और पैसा लौटाने से इनकार कर दिया।
कोतवाली पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 506 (धमकी) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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