संतकबीरनगर। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप मारपीट के मामले में दो अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं कुल 7000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
मामला थाना मेंहदावल के मु.अ.सं. 13/2006, धारा 323, 325, 504, 506 भादवि से संबंधित था। अभियुक्त पधरा उर्फ श्यामसुंदर पुत्र प्यारे तथा हरिश्चंद्र पुत्र छोटेलाल, निवासी सिक्टौर द्वारा वादी भोले सिंह पुत्र बसंत सिंह से मारपीट की गई थी।
पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में प्रभावी विवेचना व अभियोजन की पैरवी के फलस्वरूप यह निर्णय सुनाया गया।

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