संत कबीर नगर। जिलाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में विद्यालय वाहनों के प्रबंधकों/प्रधानाचार्यों की बैठक कैम्प कार्यालय में आयोजित हुई।
बैठक में जिलाधिकारी ने एआरटीओ को निर्देशित किया कि विद्यालय वाहनों की पार्किंग एवं विश्राम स्थल की व्यवस्था अपने स्कूल परिसर में ही पार्क करें, जिन स्कूली वाहनों के चालक एवं परिचालकों की वर्दी नहीं बनी है जल्द से जल्द बनवा लें। विद्यालय में संचालित वाहनों के चालकों का लाइसेंस एवं चरित्र सत्यापन कर लें तथा सभी स्कूली वाहनों के चालको का लाइसेंस होना अनिर्वाय है। जिन वाहन चालकों का लाईसेंस नही बना है वे विलंब न करते हुए अपना लाईसेंस बनवा लें।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि फिटनेस फेल एवं बिना परमिट के संचालित स्कूली वाहनों को नोटिस प्रेषित किया जाय तथा बिना फिटनेस एवं बिना परमिट के स्कूली वाहन यदि संचालित पाई जाती है तो प्रवर्तन कार्यावाही के दौराना वाहन बंद कर दी जाए। 15 वर्ष से अधिक अवधि की स्कूल बसों का संचालन न किया जाये।
बैठक में जिलाधिकारी ने एआरटीओ को निर्देशित किया कि विघालय वाहन जो अपनी 15 वर्ष पूरी कर चुके है उन्हे विद्यालय वाहन से हटाने के हेतु नोटिस जारी कराना सुनिश्चित करे। विद्यालयों में 18 वर्ष से कम आयु वाले छात्र/छात्राओं के द्वारा निजी वाहन के प्रयोग वर्जित कराना एवं अपने निजी वाहन आने वाले 18 वर्ष से कम आयु वाले छात्र/छात्राओं को आने न दिया जाए और अभिभावक को सूचना दे दी जाए एवं नोटिस जारी किया जाए। विद्यालय में स्कूली बच्चों को लाने ले जाने के लिए के विद्यालय वाहनों से भिन्न टैक्सी वाहनों पर रोक लगाये जाने के संबंध में जिलाधिकारी ने एआरटीओ को निर्देशित किया।
इस अवसर पर एआरटीओ प्रियंवदा सिंह, प्रभारी डीआईओएस एच0एन0 यादव सहित विद्यालयों के प्रबंधक/प्रधानाचार्य आदि उपस्थित रहे।
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