संतकबीरनगर। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 2000 के अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।
पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।
उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप 13 अगस्त को न्यायालय – सीजे(जेडी)/जेएम संतकबीरनगर द्वारा थाना दुधारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 31/2005 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के मामलें में अभियुक्त असलम उर्फ सलाम पुत्र मो0 सलीम निवासी सालेहपुर थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्विकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के मामले में जेल में बितायी गई अवधि व 2000 रुपये के जुर्माने तथा न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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