अयोध्या। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 3,जिला अयोध्या के न्यायालय श्रीमान सुरेंद्र मोहन सहाय (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद-अयोध्या) के द्वारा अभियुक्त शिवकुमार मौर्य निवासी नरियावा थाना पूराकलंदर जिला अयोध्या की जमानत प्रार्थना पत्र को वादी मुकदमा के युवा विद्वान अधिवक्ता विकास श्रीवास्तव एडवोकेट और अरविंद कुमार पाण्डेय एडवोकेट के द्वारा विधि सम्मत जोरदार बहस करते हुए, जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया गया।
तदउपरांत न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या कोतवाली अयोध्या 403/2025 अंतर्गत धारा 108 बी एन एस (पुरानी धारा 306 आईपीसी) थाना- कोतवाली अयोध्या, जिला-अयोध्या द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कराया गया।
ज्ञातव्य हो कि गत 16 जुलाई 2025 माधव गेस्ट हाउस दर्शन नगर अयोध्या एक मामा हुआ था, जहां पर मृतक भोला गुप्ता का सुसाइड नोट बरामद हुआ था। जिसमें विनायक गेस्ट हाउस के मालिक अभियुक्त शिव कुमार मौर्य की गिरफ्तारी हुई है। आज उसका जमानत पर्याप्त साक्ष ना होने पर निरस्त कर दिया गया।
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