बस्ती। “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना पैकोलिया पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिग को शादी करने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व रुपये 8,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।
05 जून 2022 को वादी द्वारा थाना पैकोलिया पर तहरीर दिया गया जिसके आधार पर थाना पैकोलिया पर मु0अ0सं0 148/2022 धारा 363, 366, 376(3) IPC व धारा-5/6 पाक्सो एक्ट बनाम दीपक पाठक पुत्र गंगा प्रसाद निवासी परसरामपुर थाना परसरामपुर जनपद बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना पैकोलिया पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से 28 जून 2025 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बस्ती द्वारा दोष सिद्ध पर 10 वर्ष के कठोर कारावास व रुपये 8,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।
No comments:
Post a Comment