बैंगलोर। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रशासन को बेंगलुरु स्टेडियम भगदड़ मामले में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया। हाई कोर्ट का यह फैसला राज्य क्रिकेट संघ के अधिकारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जिन्हें भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं का हवाला देते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और इवेंट मैनेजमेंट फर्म डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मामले में दर्ज एफआईआर में नाम आने के बाद गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया था। तीन आयोजकों पर घटना में आपराधिक लापरवाही के लिए मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी और 56 अन्य घायल हो गए थे, जब 4 जून को आईपीएल 18 विजेता आरसीबी को सम्मानित करने के लिए आयोजित समारोह के दौरान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ एकत्र हुई थी।
न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार ने याचिकाकर्ता को बिना अनुमति के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर न जाने का निर्देश देते हुए केएससीए अधिकारियों को जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया। जस्टिस कुमार ने कहा कि अगली सुनवाई तक कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बशर्ते कि वे जांच में सहयोग करें। राज्य की ओर से महाधिवक्ता शशि किरण ने दलील दी कि जांच जारी रहने दी जानी चाहिए और पुलिस फिलहाल किसी को गिरफ्तार नहीं करेगी। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत के समक्ष उल्लेख किया कि आरसीबी के मार्केटिंग प्रमुख को गिरफ्तार किया गया है। एजी ने स्पष्ट किया कि आरोपी को हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। वह भागने की कोशिश कर रहा था। वह दुबई जा रहा था।
याचिकाकर्ता के वकील ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को खुद कहा था कि आयोजकों- आरसीबी, डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और केएससीए के प्रतिनिधियों की गिरफ्तारी होगी। हालांकि, अदालत ने अधिकारियों को गिरफ्तारी से सुरक्षा का आश्वासन दिया और मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 16 जून की तारीख तय की। इससे पहले, केएससीए ने आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान मची अराजकता से खुद को अलग कर लिया और राज्य सरकार, आरसीबी और कार्यक्रम आयोजकों को कुप्रबंधन के लिए दोषी ठहराया, जिसके कारण भगदड़ मच गई।
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