बस्ती। राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में मोबाइल कोर्ट का आयोजन आगामी 28 मई को प्रातः 10 बजे से सर्किट हाउस सभागार में किया जायेंगा। उक्त जानकारी देते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी श्रीप्रकाश पाण्डेय ने बताया कि जनपद के दिव्यांगजन अपनी समस्याओं को उक्त कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते है।
उन्होने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की मूल भावना के अनुसार सुदूरवर्ती पिछड़े क्षेत्रों व ग्रामीण इलाको के लोगों (दिव्यांगजन), जो कि सरकार द्वारा उनके अधिकार एवं सुविधाओं हेतु चलाई जा रही योजनाओं व परियोजनाओं से जागरूक नही है, के माध्यम से जागरूकता बढाने के लिए और समाज में उनके साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त कराने तथा पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी दिलाए जाने एवं इस सम्बन्ध में उनकी शिकायतों व समस्याओं को त्वारित रूप से स्थानीय स्तर पर निस्तारित कराया जायेंगा।
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