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Thursday, April 10, 2025

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हत्या के आरोपी को मिली आजीवन कारावास व दस हजार की अर्थदण्ड की सजा

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बस्ती। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पैरवी सेल व थाना कलवारी द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या करने के अपराध से सम्बन्धित अभियुक्त को आजीवन कारावास व  10000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।

 09 फरवरी 2022 को वादी मुकदमा के लिखित तहरीर के आधार पर थाना कलवारी पर मु0अ0सं0 41/2022 धारा 302 भा0द0सं0 बनाम रामजनक चौधरी उम्र 60 वर्ष पुत्र दयाराम चौधरी निवासी ग्राम विशेनपुर थाना कलवारी जनपद बस्ती थाना कलवारी जनपद बस्ती के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना कलवारी पुलिस की प्रभावी पैरवी से अभियुक्त रामजनक चौधरी उपरोक्त को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) बस्ती द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर आजीवन कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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