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Thursday, July 4, 2024

दिव्यांगता के व्यक्तियों को उच्च सहायता वाले उपकरण क्रय हेतु दी जायेगी वित्तीय सहायता


बस्ती। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजन के हितार्थ ‘‘राज्य निधि‘‘ मद से वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में चार प्रकार का प्रावधान है। उक्त जानकारी देते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी श्रीप्रकाश पाण्डेय ने बताया कि प्रदेश के दिव्यांगजन द्वारा बनाये गये चित्रों, हस्तकला आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी एवं कार्यशालाओं हेतु, दिव्यांगजन जिनका खेल/ललित कला/संगीत/नृत्य/फिल्म/थियेटर/साहित्य जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ठ प्रदर्शन हो, उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभाग किये जाने एवं खेल आयोजन हेतु तथा दैनिक जीवन के गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए बैंक मार्क दिव्यांगता के व्यक्तियों को उच्च सहायता वाले उपकरण क्रय हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किया जायेंगा।
उन्होने बताया कि दिव्यांगजन जो गम्भीर बिमारियों यथा-कैंसर, थैलिसिमिया, प्लास्टिक, बहुस्केलोरोसिस (डनसजपचसम ैबसमतवेपेद्ध से ग्रसित हो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से अच्छादित न हों, को चिकित्सा हेतु एवं दिव्यांगजनों की शिक्षा एवं पुनर्वास से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर सम्बद्ध हितधारकों का उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण कार्यक्रम (इन सर्विस प्रोग्राम) हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किया जायेंगा।
 उन्होने जनपद के सभी सरकारी/गैर सरकारी संस्थायें एवं दिव्यांगजनों को बताया है कि ‘‘राज्य निधि‘‘ से दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार समस्त औपचारिकताए पूर्ण कराते हुए कक्ष संख्या 11 कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन में एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें, ताकि आवश्यक कार्यवाही कर प्राप्त प्रस्ताव निदेशालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित किया जा सकें।

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