<!--Can't find substitution for tag [blog.voiceofbasti.page]--> - Voice of basti

Voice of basti

सच्ची और अच्छी खबरें

Breaking

वॉयस ऑफ बस्ती में आपका स्वागत है विज्ञापन देने के लिए सम्पर्क करें 9598462331

Tuesday, March 2, 2021

रजिस्ट्री न कराने पर अब होगी, बिल्डर्स / प्रमोटर्स पर कठोर कार्यवाही - अपर जिलाधिकारी ( वि/रा0 )

- अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने फ्लैट ओनर्स को सभी जरूरी औपचारिकतायें पूर्ण कराने के निर्देश दिये

- जी0टी0ए0 की अवशेष रजिस्ट्रीयों पर दिया जायेगा विशेष ध्यान - यशवर्धन श्रीवास्तव 

- जो बिल्डर मीटिंग में उपस्थित नहीं हुए उन्हें नोटिस जारी किया जाये-अपर जिलाधिकारी ( वि/रा0), गाजियाबाद।  अपर जिलाधिकारी ( वि/रा0), गाजियाबाद की अध्यक्षता में  बिल्डर्स / प्रमोटर्स की बैठक आहूत की गई। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी ( वि0/रा0 ), गाजियाबाद द्वारा भारत सिटी से आये उनके प्रतिनिधि से वार्ता कर उनके प्रोजेक्ट में दिनांक 07.03.2021 को कैम्प लगाकर रजिस्ट्री कराने के लिए सम्बन्धित उपनिबन्धक को व्यवस्था स्थापित कर उक्त दिनांक को रजिस्ट्री व्यवस्था पूर्ण रूप से तैयार कराकर सम्बन्धित बिल्डर से सम्पर्क स्थापित करने के लिए निर्देशित किया गया । इसी प्रकार दिनांक 14.03.2021 को ऑफिसर्स सिटी -1 राजनगर एक्सटेशन, गाजियाबाद में भी कैम्प लगाकर रजिस्ट्री कराने के लिए सम्बन्धित उपनिबन्धक को उक्त दिनांक को समस्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर रजिस्ट्री कराने के लिए निर्देशित किया गया। दिल्ली -90 की ओर से आये उनके प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा न्यायालय में सिविल सूट दायर किया गया है, जिसमें सहायक आयुक्त स्टाम्प द्वारा ऐसे अध्यासियों की सूची मांगी गयी जो निवास कर रहे हैं किन्तु रजिस्ट्री कराने में रूचि नहीं ले रहे हैं।अब बिल्डर्स, प्रमोटर्स सहकारी समितियों व कालोनाईजर्स पर कठोर होगी। आदित्य बिल्डर ( अग्रवाल बिल्डर ) की ओर से आये उनके प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी ओर से लगातार प्रत्येक दिवस में रजिस्ट्री करायी जा रही है। माह मार्च में लगभग 1-15 करोड का राजस्व स्टाम्प के रूप में उपलब्ध करायेंगे, वही साया बिल्डर को अपर जिलाधिकारी ( वि0/रा0 ), द्वारा निर्देशित किया गया कि शेष समस्त सम्पत्ति जिनमें अध्यासी निवास कर रहे है, को कैम्प लगाकर रजिस्ट्री कराने के लिए निर्देश प्रसारित किये गये, जिसमें उनके द्वारा उच्च स्तर पर वार्ता कर समय व दिनांक तय कर अवगत कराने के लिए समय मांगा गया। बिल्डर द्वारा अवगत कराया गया कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से कॉम्पलीशन सर्टिफिकेट समय से न मिल पाने के कारण भी रजिस्ट्री कराने में समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसमें अपर जिलाधिकारी ( वि0 /रा0 ), द्वारा निर्देशित किया गया कि 16 मार्च को पुनः बैठक आहूत की जाये। जिसमें विकास प्राधिकरण व आवास विकास व अन्य सम्बन्धित विभाग भी उपस्थित रहे। जिससे बिल्डर्स द्वारा अवगत करायी गयी समस्याओं का सम्भव निदान किया जा सके ।

फ्लैट ओनर्स को सभी जरूरी औपचारिकतायें पूर्ण कराने के निर्देश। बैठक में उपस्थित उपनिबन्धकों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा भौतिक सत्यापन करने पर प्रथम दृष्ट्या प्रकाश में आया है कि जनपद में कई ऐसे बिल्डर्स / प्रमोटर्स हैं जिनके द्वारा केता को फ्लैट्स / सम्पत्तियों पर कब्जा प्रदान किया जा चुका है अथवा केता से पूर्ण भुगतान प्राप्त किया जा चुका है, परन्तु अभी तक फ्लैटस / सम्पत्तियों की रजिस्ट्री नहीं की गई है। जिससे राज्य सरकार को राजस्व की भारी हानि ही अपर जिलाधिकारी / TG ), गाजियाबाद  द्वारा निर्देश दिया गया कि जिन बिल्डर्स , प्रमोटर्स , सोसायटी द्वारा क्रेता को फ्लैट्स / सम्पत्तियों का कब्जा प्रदान किया जा चुका है। ऐसे बिल्डरों / प्रमोटर्स द्वारा केता को नोटिस जारी कर नियत समय प्रदान कर रजिस्ट्री सम्पन्न कराई जाये।

अपर जिलाधिकारी  वित्त एवं राजस्व ने कहा कि जी0टी0ए0 की अवशेष रजिस्ट्रीयों पर दिया जायेगा विशेष ध्यान। ऐसे बिल्डर्स / प्रमोटर्स जो नियत समय में रजिस्ट्री कराने के लिए प्रभावी कार्यवाही नहीं करते हैं उनके विरुद्ध अपार्टमेनट अधिनियम , 2010 निबन्धन अधिनियम 1908 एवं स्टाम्प अधिनियम , 1999 के अर्न्तगत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये । अपर जिलाधिकारी ( वि0/रा ), गाजियाबाद द्वारा ये भी निर्देश दिया गया कि जो बिल्डर मीटिंग में उपस्थित नहीं हुए उन्हें नोटिस जारी किया जाये तथा अगली बैठक  16 मार्च को आहुत की जाये व  01 सितंबर में उपस्थित न होने का कारण भी प्रस्तुत करें। जिसमें सहायक आयुक्त स्टाम्प तथा समस्त उपनिबन्धक उपस्थित रहे।


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages