संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी और गुणवत्तापूर्ण विवेचना के परिणामस्वरूप एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को कठोर सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं प्रभावी पैरवी के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी द्वितीय, संतकबीरनगर की अदालत ने अभियुक्त कमालुद्दीन उर्फ कमरुद्दीन पुत्र निजाम निवासी तरकुलवां उर्फ मटगोवा, थाना श्यामदेउरवा, जनपद महाराजगंज को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1,50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मामला थाना कोतवाली खलीलाबाद में वर्ष 2015 में दर्ज मु.अ.सं. 1105/2015, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित है। तत्कालीन थाना प्रभारी बब्बन यादव द्वारा अभियुक्त के कब्जे से एक किलोग्राम अवैध चरस बरामद की गई थी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक रुदल यादव द्वारा की गई और पर्याप्त साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए 14 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1.50 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा।

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