वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता
बस्ती। परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा परिवहन कर प्रणाली में व्यापक सुधार करते हुए एकमुश्त (वन टाइम) कर व्यवस्था लागू कर दी गई है। यह व्यवस्था वाहन पोर्टल पर लाइव हो चुकी है। परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 411 सा0प्र0/2026-07टीआर/2026 दिनांक 13 फरवरी 2026 के माध्यम से उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 4 की उपधारा (1-क) तथा उपधारा (2) में संशोधन किया गया है।
नई व्यवस्था के तहत भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित दोपहिया मोटरसाइकिल पर वाहन मूल्य का 12.5 प्रतिशत, तिपहिया मोटर कैब पर 7 प्रतिशत, 10 लाख रुपये तक के मोटर कैब (तिपहिया को छोड़कर) एवं मैक्सी कैब पर 10.5 प्रतिशत तथा 10 लाख से अधिक मूल्य के मोटर कैब एवं मैक्सी कैब पर 12.5 प्रतिशत एकबारीय कर निर्धारित किया गया है। संनिर्माण उपस्कर या विशेष प्रयोजन यान जैसे जेसीबी, बुलडोजर आदि पर 6 प्रतिशत कर लगेगा। वहीं 3000 किलोग्राम तक के माल वाहनों (पिकअप आदि) पर 3 प्रतिशत तथा 3000 से 7500 किलोग्राम तक के वाहनों (मिनी ट्रक आदि) पर 6 प्रतिशत कर देय होगा।
पहले से पंजीकृत वाहनों के लिए एकबारीय कर की गणना में प्रत्येक पूर्व वर्ष पर 8 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जो अधिकतम 75 प्रतिशत तक सीमित रहेगी।
वाहन स्वामियों को योजना की जानकारी देने एवं राजस्व वृद्धि के उद्देश्य से सम्भागीय परिवहन कार्यालय, बस्ती के सभागार कक्ष में 20 एवं 21 फरवरी 2026 को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक परिवहन मेले का आयोजन किया जाएगा। विभाग ने सभी वाहन स्वामियों से मेले में पहुंचकर योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

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