<!--Can't find substitution for tag [blog.voiceofbasti.page]--> - Voice of basti

Voice of basti

सच्ची और अच्छी खबरें

Breaking

वॉयस ऑफ बस्ती में आपका स्वागत है विज्ञापन देने के लिए सम्पर्क करें 9598462331

Saturday, February 21, 2026

परिवहन मेले में 98 लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति किया गया जागरूक


फर्रुखाबाद। एआरटीओ-प्रवर्तन सुभाष राजपूत तथा एआरटीओ-प्रशासन कृष्ण कुमार यादव द्वारा एआरटीओ कार्यालय फर्रूखाबाद में परिवहन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें टाटा मैजिक एवं ऑटो रिक्शा तथा हल्के भार वाहनों के स्वामी एवं संचालक उपस्थित रहे। सभी को सम्बोधित करते हुये बताया कि दिनांक 30 जनवरी, 2026 से भाडे़ या पारिश्रमिक पर संचालित दोपहिया मोटर साइकिल, तिपहिया मोटर कैब एवं मैक्सी कैब, माल वाहन आदि के सम्बन्ध में उ0प्र0 मोटरयान कराधान अधिनियम में संशोधन कर उ0प्र0 सरकार द्वारा परिवहन कर प्रणाली में व्यापक सुधार करते हुए एकबारीय कर की व्यवस्था को लागू किया गया है। यह व्यवस्था तकनीकी रूप में वाहन पोर्टल पर लाइव हो गयी है। 
इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य वाहन स्वामियों को बार-बार भुगतान की जटिल एवं समय-साध्य प्रक्रिया से राहत प्रदान करना, कर प्रशासन को सरल बनाना, अधिकाधिक गैर- परिवहन यानों को परिवहन यानों में परिवर्तित करना तथा राजस्व संग्रह की प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़ करना है। 
परिवहन विभाग, उ0प्र0 की अधिसूचना के अनुसार परिवहन यानो पर एक बारीय कर की दर निम्नवत् निर्धारित की गयी है।     
तिपहिया मोटर कैब पर एकबारीय कर की दर यान के मूल्य का 7 प्रतिशत निर्धारित की गयी है।    
तिपहिया मोटर कैब को छोड़कर 10 लाख रूपये तक के मूल्य वाली मोटर कैब तथा मैक्सी कैब पर एकबारीय कर की दर यान के मूल्य का 10:50 प्रतिशत निर्धारित की गयी है।  तिपहिया मोटर कैब को छोड़कर 10 लाख रूपये से अधिक मूल्य वाली मोटर कैब तथा मैक्सी कैब पर एकबारीय कर की दर यान के मूल्य का 12:50 प्रतिशत निर्धारित की गयी है।   
3000 किलोग्राम तक सकल यान भार वाले माल वाहनों पर एकबारीय कर की दर यान के मूल्य का 3 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। 3000 किलोग्राम से अधिक किन्तु 7500 किलोग्राम से अनधिक सकल यान भार के वाहन (मिनी ट्रक आदि) पर एकबारीय कर की दर यान के मूल्य का 6 प्रतिशत निर्धारित की गयी है।
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व से रजिस्ट्रीकृत वाहनों पर एक बारीय कर की गणना के लिए पूर्व में अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए एक बारीय कर की धनराशि में आठ प्रतिशत की छूट देकर गणना की जायेगी, परन्तु यह छूट 75 प्रतिशत से अधिक नही होगी। इस प्रकार पुराने व्यावसायिक वाहनों में वाहन स्वामी बहुत कम कर का भुगतान कर एक बारीय कर जमा करा सकते हैं। 
वाहन स्वामियों को प्रदेश सरकार की इस जनहितकारी योजना से अवगत कराये जाने तथा विभागीय राजस्व प्राप्ति के उद्देश्य से प्रथम चरण दिनांक 20-02-2026 एवं 21-02-2026 कोें परिवहन मेले का आयोजन किया जा रहा है।
मेले में उपस्थित सभी 98 लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया गया एवं सड़क सुरक्षा शपथ दिलाते हुये साहित्य का वितरण किया गया।

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages