संतकबीरनगर। जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने लूट की झूठी सूचना देने के मामले का खुलासा करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद अमित कुमार के पर्यवेक्षण में की गई।
प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद पंकज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने अभियुक्त शिवम चौधरी पुत्र राजदेव चौधरी एवं जय हिन्द पुत्र बसन्त, निवासीगण पिपराकला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को डीघा बाइपास से गिरफ्तार किया।
पुलिस के अनुसार, 10 दिसम्बर 2025 को वादी साधु शरण मौर्य पुत्र रामपियारे निवासी बेलवनिया वार्ड नंबर 05, खलीलाबाद ने थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि 09 दिसम्बर 2025 को बेलवनिया जाते समय मंझरिया पशु बाजार के पास अज्ञात व्यक्तियों ने उसके साथ मारपीट कर 20 हजार रुपये लूट लिए। इस प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद में मु0अ0सं0 1152/2025 धारा 115(2)/309(4) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
जांच के दौरान पुलिस को लूट की घटना झूठी पाई गई, जिसके चलते धारा 309(4) बीएनएस को विलोपित कर दिया गया। हालांकि जांच में मारपीट की घटना सही पाए जाने पर धारा 351(3) व 352 बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

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