संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के एक मामले में अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया है।
अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस द्वारा की गई गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के क्रम में 18 दिसम्बर 2025 को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद संतकबीरनगर द्वारा गोवध अधिनियम के मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि एवं न्यायालय उठने तक का कारावास तथा 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना विवरण:
दिनांक 26 जनवरी 2005 को अभियुक्त मेराज पुत्र बल्लन, निवासी साफियाबाद, थाना दुधारा, जनपद संतकबीरनगर को सालेहपुर के पास से गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त के कब्जे से 115 गोवंशीय पशुओं की खाल एवं 23 टीन में लगभग 3.5 कुंतल गोवंशीय पशुओं की चर्बी बरामद की गई थी। इस संबंध में थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 31/2005, धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।
मामले की विवेचना हेड कांस्टेबल पी. गोविन्द जी पाण्डेय द्वारा पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 02 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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