वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता
बस्ती। “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल बस्ती एवं थाना नगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। माननीय न्यायालय एफटीसी-02/एनडीपीएस कोर्ट, बस्ती द्वारा 08 अभियुक्तों को दोषसिद्धि के आधार पर प्रत्येक को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,00,000 रुपये (एक लाख) के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 अक्टूबर 2021 को थाना नगर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/वस्तु की चेकिंग के दौरान अभियुक्तगण की तलाशी ली गई, जिसमें उनके पास से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुआ। इस संबंध में थाना नगर पर मु0अ0सं0 175/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
इस मामले में अभियुक्त सुरेंद्र गुप्ता पुत्र विश्वनाथ गुप्ता निवासी खुदरा अहिरौली थाना तुर्कपैट्टी जनपद कुशीनगर, राजमोहन सिंह पुत्र कुंवर सिंह, रामेश्वर सिंह पुत्र रामजतन सिंह, धीरज कुमार पुत्र रामजतन सिंह निवासीगण अहिरौलीदान थाना तस्यासुजान जनपद कुशीनगर, सुनील सिंह पुत्र तूफानी चौधरी निवासी बरवाराजापाकड़ थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर, सूरज कुमार पुत्र स्वर्गीय सुरेंद्र राम निवासी बड़वा बीट थाना कुचायकोट जनपद गोपालगंज बिहार, रवि भारती पुत्र सुधाकर भारती एवं मुसाफिर भारती पुत्र सिंहासन भारती निवासीगण जुडावलपुर थाना भोरे जनपद गोपालगंज बिहार के विरुद्ध विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना नगर पुलिस द्वारा की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 22 दिसम्बर 2025 को न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए उपरोक्त सजा सुनाई। पुलिस प्रशासन ने इस निर्णय को मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में एक महत्वपूर्ण सफलता बताया है।

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