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Tuesday, November 18, 2025

गोवध निवारण मामले में अभियुक्त दोषी, न्यायालय उठने तक कारावास


संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत संतकबीरनगर पुलिस को एक और सफलता मिली है। प्रभावी पैरवी और गुणवत्तापूर्ण विवेचना के आधार पर गोवध निवारण अधिनियम के एक प्रकरण में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक कारावास एवं 8,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

मामले के अनुसार 09 अगस्त 2014 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के अंतर्गत अभियुक्त अंगद पुत्र रामसूरत निवासी गर्थवलिया के पास से दो गोवंशीय पशु बरामद किए गए थे। इस संबंध में थाना खलीलाबाद पर मुकदमा संख्या 1477/2014, धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ था। विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक मनोज कुमार त्रिपाठी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था।

अभियोजन की सशक्त पैरवी के बाद 18 नवम्बर 2025 को माननीय सीजेएम, संतकबीरनगर ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि को सजा मानते हुए न्यायालय उठने तक कारावास तथा 8 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। आदेश में यह भी कहा गया है कि अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में अभियुक्त को 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।

संतकबीरनगर पुलिस के अनुसार “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत लंबित मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित कराने के लिए लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है।

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