संतकबीरनगर। क्षेत्राधिकारी धनघटा प्रियम राज शेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा चोरी के मामले में वांछित अभियुक्त पप्पू पुत्र लालजी निवासी गोनवतिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को सिसवनिया के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
पहली घटना 07 अगस्त को वादी शैलेश उर्फ रामाज्ञा चौहान पुत्र रामफेर निवासी सोनडीहा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर अज्ञात चोर के विरुद्ध 06/07 अगस्त की रात्रि में वादी के घर में घुसकर सोने व चाँदी के जेवरात, रुपये व कुछ कागजात चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। दूसरी घटना 08 सितम्बर को वादी रामदास पुत्र विरजू निवासी शिवापार थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर अज्ञात चोर के विरुद्ध 07 सितम्बर की रात्रि में वादी के घर में घुसकर जेवरात व रुपये चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था।
तमंचा व कारतूस बरामदगी के आधार पर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 377/2025 में धारा 3/25 आयुध अधिनियम की बढोत्तरी की गयी तथा चोरी के जेवरात व रुपयों की बरामदगी के आधार पर उक्त दोनो अभियोगों में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

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