संत कबीर नगर । जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास, सुजीत कुमार ने बताया है कि शासन के निर्देश के क्रम में आंगनबाडी कार्यकत्री के भर्ती एवं सहायिकाओं की भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया के संबंध में शासन द्वारा पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए नवीन शासनादेश निर्गत किये गये हैं।
उन्होंने बताया कि चयन की कार्यवाही से पूर्व यदि कोई कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्री या सहायिका शादी के पश्चात् ससुराल में निवास कर रही है तो उसकी ससुराल की ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) में पद रिक्त होने पर आरक्षण का ध्यान रखते हुए जनपद के अन्दर होने की स्थिति में जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर समायोजित किया जायेगा। यदि जनपद के अन्तर्गत कोई दो आंगनबाडी कार्यकत्री एवं सहायिका परस्पर समायोजित की जा सकती है, तो इस सम्बन्ध में उनका प्रार्थना पत्र प्राप्त कर निवास प्रमाण पत्र की पुष्टि के पश्चात् जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए समायोजित किये जाने पर विचार किया जायेगा। उक्त स्थिति में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि वे वर्तमान समय में यहां की निवासी हो तथा किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित नहीं हो। एक आंगनबाडी केन्द्र पर एक ही परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकत्री व सहायिका के पद पर नहीं की जायेगी।
उन्होंने उपरोक्त के क्रम में जनपद संत कबीर नगर के समस्त आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका को सूचित किया है कि यदि वे उपरोक्त पात्रता में आती हैं और समायोजन चाहती हैं तो अपने ब्लाक के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय पर अपना प्रत्यावेदन दिनांक 03.11.2025 तक अनिवार्य रूप से प्राप्त करा दें। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। रिक्ती एवं आरक्षण के सम्बन्ध में भी सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय पर सूचना प्राप्त कर सकती हैं।

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