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Tuesday, September 30, 2025

खराब जूता मामले में उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला, बैण्डमैन रिटेल को देना होगा 84 हजार 199 रूपया


बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष अमरजीत वर्मा ने बैण्डमैन रिअैल लिमिटेड नई दिल्ली और ब्रान्च मैनेजर बैण्डमैन रिटेल प्रा0लि0 लखनऊ के पर खराब  जूता बनाने और बेचने के मामले में  84 हजार 199 रूपया राजदेव त्रिपाठी ग्राम पोस्ट कटया जनपद बस्ती को देने का आदेश दिया है।
राजदेव त्रिपाठी ने बैण्डमैन रिटेल प्रा0लि0 लखनऊ से  न्यू बैलेन्स नाम का 19199 रूपये में दो जूता खरीदा। दोनों जूता एडी से फट गया। एक जूता 10 दिन के भीतर वापस कर दिया गया किन्तु दूसरा जूता वापस नहीं किया गया। इस पर राजदेव त्रिपाठी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 14 फरवरी 2025 को वाद पंजीकृत किया। अधिवक्ता यशोदानन्द शुक्ला ने मामले में प्रभावी पैरवी किया। आदेश में कहा गया है कि यदि 45 दिन के भीतर बैण्डमैन रिटेल प्रा0लि0 ने 84 हजार 199 रूपया का भुगतान न किया तो 12 प्रतिशत अतिरिक्त व्याज देना होगा। 

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