बस्ती। ‘‘नो हेलमेट नो फ्यूल’’ अभियान के सकारात्मक परिणाम के दृष्टिगत 30 सितम्बर 2025 तक संचालित किये जाने का आदेश है। उक्त जानकारी देते हुए जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने बताया है कि यह अभियान जन सुरक्षा एवं सड़क सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उन्होने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 द्वारा दो पहिया चालक एवं पिलियन हेतु हेलमेट अनिवार्य है तथा धारा 194डी के उल्लंधन पर दण्ड का प्रावधान करती है।
उन्होने यह भी बताया है कि सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति द्वारा भी हेलमेट अनुपालन को प्राथमिकता देने हेतु राज्यों को निर्देशित किया गया है।‘‘नो हेलमेट नो फ्यूल’’ पहल विधि सम्मत, जनहितकारी तथा सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु/गम्भीर चोटों को घटाने के उद्देष्य से पूर्णतः औचित्यपूर्ण है।
उन्होने जनपद की जिला सड़क सुरक्षा समिति को निर्देशित किया है कि अभियान को संज्ञान में लेकर समन्वित रूप से संचालित कराये। इसमें परिवहन एवं पुलिस विभाग के बीच घनिष्ठ समन्वय बनाये जाये, खाद्य एवं रसद विभाग के माध्यम से जनपद के पेट्रोल पम्पों को आवश्यक निर्देशों का सम्प्रेषण तथा अनुपालन की सामान्य निगरानी की जाये, संबंधित तेल विपणन कम्पनियों एवं जन सम्पर्क तंत्र के साथ सूचनात्मक को सुनिश्चित किया जायें तथा सभी पेट्रोल पम्प संचालक एंव स्वामी यह भी सुनिश्चत करेंगे कि उनके प्रतिष्ठान में सी.सी.टी.वी. कैमरा सदैव सक्रिय रहें, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सी.सी.टी.वी. फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सकें।

No comments:
Post a Comment