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Friday, August 1, 2025

वाणिज्य एवं आवासीय भवनों के निर्माण की नई दरें लागू


संत कबीर नगर । अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) जयप्रकाश ने सर्वसाधारण को सूचनार्थ अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के यथा संशोधित नियम-4 (1) के उपबन्धों के अधीन प्रचलित मूल्यांकन दर-सूची को जनपद के उप निबन्धक कार्यालय, खलीलाबाद सदर, मेंहदावल एवं धनघटा में स्थिति स्थावर सम्पत्तियों की प्रचलित दर-सूची का व्यापक स्थलीय सर्वेक्षण करने के बाद वार्षिक रूप से जनपद-संत कबीर नगर के समस्त उप निबन्धक कार्यालयों खलीलाबाद सदर, मेंहदावल एवं धनघटा की क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली समस्त प्रकार की कृषि एवं अकृषि भूमियों के मूल्यांकन हेतु मोहल्ला / ग्रामवार दरें (प्रति हेक्टेयर/प्रति वर्गमीटर में) तथा वाणिज्यिक व आवासीय भवनों की निर्माण दरों को पुनरीक्षित करते हुए 1 अगस्त से प्रभावी व लागू की जाती है। 

उन्होंने बताया कि उक्त पुनरीक्षित दरों की सूची जनपद के सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय एवं स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की वेबसाइट https://igrsup.gov.in पर उपलब्ध है।

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