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Saturday, July 19, 2025

वैध पेपर्स के साथ बने मतदाता


बस्ती। जिला निर्वाचन अधिकारी रवीश गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन आयोग से प्राप्त पत्र के माध्यम से बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत 24 जून की स्थिति में कुल 7,89,69,844 मतदाताओं में से अब तक 6,99,92,926 मतदाताओं (88.65 प्रतिशत) से गणना प्रपत्र प्राप्त किए जा चुके हैं। उन्होने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की 16 जुलाई  के समीक्षा में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में केवल 6.85 प्रतिशत (54,07,483) मतदाता शेष हैं, जिनसे अगले 9 दिनों के भीतर, आगामी 25 जुलाई तक, गणना प्रपत्र प्राप्त किए जाने हैं।
उन्होने बताया कि इनमें से कई मतदाता अस्थाई रूप से बिहार के बाहर गये हुए है, जो ऑनलाइन माध्यम अथवा परिवार के सदस्यों के सहयोग से गणना प्रपत्र भर सकते है। अब तक 6,47,24,300 (81.96 प्रतिशत) प्रपत्र अपलोड भी किए जा चुके हैं। प्रारूप निर्वाचक नामावली 01 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी और दावा-आपत्ति की अवधि 01 अगस्त से 01 सितंबर तक निर्धारित है।
 उन्होने बताया कि बिहार से अस्थाई रूप से बाहर मतदाता भी अपने मोबाइल फोन, वेबसाइट वोटर्स डॉट ईसीआई डॉट जीओबी  (https://voters.eci.gov.in) अथवा  इसीआइनेट (ECINET App)  के माध्यम से ऑनलाइन गणना प्रपत्र स्वयं भर सकते हैं। इसके अलावा वे प्री-फिल्ड फॉर्म डाउनलोड कर हस्ताक्षरित प्रति को व्हाट्सएप, ई-मेल या अन्य माध्यम से बीएलओ तक भेज सकते हैं, या परिवार के सदस्य के माध्यम से बीएलओ को प्रेषित कर सकते हैं।
उन्होने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण में गणना प्रपत्र भरने हेतु 11 दस्तावेज-किसी भी केन्द्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनधारी को जारी पहचान पत्र या पीपीओ, 01 जुलाई 1987 से पूर्व भारत में किसी सरकारी/स्थानीय निकाय/बैंक/ डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी कोई दस्तावेज, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहाँ उपलब्ध हो), राज्य/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर तथा सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र में से कोई एक भी गणना प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिया जाए तो निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को नाम जोडने की प्रक्रिया में सुविधा होती है।
उन्होने बताया कि यदि उक्त दस्तावेज तत्काल उपलब्ध न हों तो दस्तावेज बाद में 25 जलाई तक अथवा दॉवा-आपत्ति अवधि (01 अगस्त 2025 से 01 सितंबर, 2025 में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्रारूप मतदाता सूची में मतदाता का नाम सम्मिलित होने हेतु गणना प्रपत्र 25 जुलाई तक उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। उन्होने बताया कि मतदाता इसीआइनेट (ECINET App) या  वोटर्स डॉट ईसीआई डॉट जीओबी  (https://voters.eci.gov.in  )पर जाकर अपने फॉर्म की स्थिति की भी जाँच कर सकते हैं।

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