मेरठ। मेरठ जिले की एक विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के करीब दो वर्ष पुराने मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार मेरठ की विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) संगीता की अदालत ने अनूपनगर फाजलपुर निवासी मनीष उर्फ मैक्स को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
पुलिस के अनुसार वर्ष 2023 में थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र की एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि मनीष उर्फ मैक्स ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार किया और उसे मुंह बंद रखने की धमकी भी दी।
पुलिस ने बताया कि इस पर अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और पॉक्सो अधिनियम में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित पक्ष ने अदालत को बताया कि उनकी बेटी जूडो की जूनियर लेवल की खिलाड़ी थी और उसके स्कूल में ही जूडो कराटे की कोचिंग कराई जाती थी। मनीष उर्फ मैक्स वहां पर कोच था और उसने ही लड़की के साथ दुष्कर्म किया था।
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