बस्ती। जनपद के हरैया थाने की पुलिस तथा एसओजी टीम ने संयुक्त कार्यवाही में हत्या के प्रयास में वांछित तीन अभियुक्तों को गिरफ्तारी करने में बड़ी सफलता हासिल की है। वांछित तीनों अभियुक्तों सत्य प्रकाश विश्वकर्मा, शत्रुधन विश्वकर्मा व श्री प्रकाश सभी सुपुत्र मनोज विश्वकर्मा निवासी बिहरा ,(लोहारपुरवा) थाना हर्रैया जनपद बस्ती को मुखबिर की सूचना के आधार पर सोमवार को सुबह समय लगभग 04.25 बजे, गोभिया नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि विगत शनिवार की शाम को ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति के विच्छेदन को लेकर विरोध करने पर इन मनबढ़ों ने धारधार हथियार से हमला कर दिया और इस हमले में अद्या प्रसाद शुक्ला (उम्र 76 वर्ष) पुत्र स्व0 जगप्रसाद निवासी रजौली थाना हर्रैया बस्ती व उनके पुत्र अंजनी प्रसाद शुक्ला (उम्र 37 वर्ष) को प्राणघातक चोटें आयी थी। चोटिल हालात में दोनों घायलों को सीएचसी हर्रैया से जिला चिकित्सालय बस्ती रेफर किया गया था। और बाद में हालात की गंभीरता को देखते हुए वहाँ से भी केजीएमयू लखनऊ रेफर कर दिया गया था, जहाँ दोनों उपचाराधीन है। प्रकरण में स्थानीय हर्रैया थाने की पुलिस द्वारा मु0अ0संख्या 177/25 के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1)/ 110/ 191(2)/ 191(3)/ 190/ 115(2)/ 352/ 351(3) / 131 के तहत कार्यवाही करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
बस्ती। जनपद के हरैया थाने की पुलिस तथा एसओजी टीम ने संयुक्त कार्यवाही में हत्या के प्रयास में वांछित तीन अभियुक्तों को गिरफ्तारी करने में बड़ी सफलता हासिल की है। वांछित तीनों अभियुक्तों सत्य प्रकाश विश्वकर्मा, शत्रुधन विश्वकर्मा व श्री प्रकाश सभी सुपुत्र मनोज विश्वकर्मा निवासी बिहरा ,(लोहारपुरवा) थाना हर्रैया जनपद बस्ती को मुखबिर की सूचना के आधार पर सोमवार को सुबह समय लगभग 04.25 बजे, गोभिया नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि विगत शनिवार की शाम को ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति के विच्छेदन को लेकर विरोध करने पर इन मनबढ़ों ने धारधार हथियार से हमला कर दिया और इस हमले में अद्या प्रसाद शुक्ला (उम्र 76 वर्ष) पुत्र स्व0 जगप्रसाद निवासी रजौली थाना हर्रैया बस्ती व उनके पुत्र अंजनी प्रसाद शुक्ला (उम्र 37 वर्ष) को प्राणघातक चोटें आयी थी। चोटिल हालात में दोनों घायलों को सीएचसी हर्रैया से जिला चिकित्सालय बस्ती रेफर किया गया था। और बाद में हालात की गंभीरता को देखते हुए वहाँ से भी केजीएमयू लखनऊ रेफर कर दिया गया था, जहाँ दोनों उपचाराधीन है। प्रकरण में स्थानीय हर्रैया थाने की पुलिस द्वारा मु0अ0संख्या 177/25 के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1)/ 110/ 191(2)/ 191(3)/ 190/ 115(2)/ 352/ 351(3) / 131 के तहत कार्यवाही करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
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