सुलतानपुर। सुलतानपुर की एक विशेष अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के एक मामले में बुजुर्ग को दोषी ठहराते हुए उसे 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने बृहस्पतिवार को मोहम्मद अख्तर को दोषी ठहराते हुए उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक रमेश चन्द्र सिंह ने बताया कि यह मामला 2024 में गोसाईगंज थाना क्षेत्र का है। पीड़िता के पिता ने शिकायत में आरोप लगाया कि 11 फरवरी 2024 को जब वह और उनकी पत्नी घर पर नहीं थे तो उनका नजदीकी रिश्तेदार मोहम्मद अख्तर (65) घर पहुंचा।
इसमें कहा गया कि अख्तर बहलाकर उनकी बेटी को अपने साथ जंगल की तरफ ले गया और उससे दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले में आरोपपत्र दाखिल किया। जिरह पूरी होने के बाद अदालत ने अख्तर को दोषी ठहराते हुए उसे 20 वर्ष कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
No comments:
Post a Comment